दीपावली पर पटाखा बिक्री को लेकर अग्निशमन विभाग सख्त, जारी किए सुरक्षा निर्देश
अस्थायी आतिशबाजी दुकानों पर फायर एक्सटिंग्विशर, पानी और रेत रखना अनिवार्य, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

पुरोला:::: दीपावली पर्व पर अस्थायी पटाखा बिक्री को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए अग्निशमन विभाग ने सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन को अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पुरोला ने आवश्यक सुरक्षा शर्तों के साथ संस्तुति प्रेषित की है।
अग्निशमन विभाग के निर्देशों के अनुसार पटाखा विक्रय स्थल पर केवल आतिशबाजी की ही बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक दुकान पर ‘धूम्रपान निषेध’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। वहीं मोमबत्ती, पेट्रोमैक्स, केरोसीन लैंप अथवा किसी भी प्रकार की खुली आग का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकान में प्रत्येक प्रकार की आतिशबाजी के केवल दो-दो डिब्बे ही खुले रखे जा सकेंगे, जबकि शेष सामग्री सुरक्षित बंद बक्सों में रखनी होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पटाखा बिक्री की दुकानें पेट्रोल पंप, कपास, रुई, वार्निश, पेंट और अन्य ज्वलनशील पदार्थों की दुकानों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक दुकान पर पर्याप्त पानी, दो बोरी रेत और अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विद्युत वायरिंग उच्च गुणवत्ता की और आईएसआई मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
निर्देशों के तहत एक लाइसेंस पर केवल एक ही स्थान पर आतिशबाजी का विक्रय किया जा सकेगा। पटाखों का क्रय-विक्रय निर्धारित अवधि तक ही मान्य होगा। दुकानों को इस प्रकार स्थापित करना होगा कि अतिक्रमण न हो और अग्निशमन वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा प्रत्येक दुकान पर आपातकालीन सेवा 112, स्थानीय अग्निशमन केंद्र और पुलिस थाने के संपर्क नंबर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है।
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मुन्ना सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर जारी संस्तुति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने दीपावली पर अस्थायी रूप से पटाखा बिक्री करने के इच्छुक व्यापारियों से समय रहते अग्निशमन केंद्र पुरोला पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और लाइसेंस बनवाने की अपील की है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए विधिवत आतिशबाजी का विक्रय किया जा सके।



